कोलकाता : पश्चिम बंगाल की नई भाजपा सरकार ने खुदरा शराब दुकानों के नए लाइसेंस के लिए नियमों को कई अन्य भाजपा शासित राज्यों की तरह नियमों को व्यवस्थित करते हुए दूरी की शर्त बदल दी है। शहरी और नगरपालिका क्षेत्रों में अब किसी नयी शराब दुकान के लिए स्कूल, कॉलेज और धार्मिक स्थलों से कम से कम 500 मीटर की दूरी जरूरी होगी। पहले न्यूनतम दूरी 300 मीटर रखी गयी थी। राज्य के ग्रामीण और गैर-नगरपालिका क्षेत्रों में यह दूरी एक किलोमीटर रखी गयी है।
हाल में जारी सरकारी अधिसूचना के तहत ग्रामीण और गैर-नगरपालिका क्षेत्रों में स्कूल, कॉलेज और धार्मिक संस्थानों के एक किलोमीटर के दायरे में शराब दुकान खोलने का लाइसेंस नहीं मिलेगा। कोलकाता नगर निगम और दूसरे शहरी निकायों में नयी दुकानों के लिए 500 मीटर का नियम लागू होगा। नयी दूरी की शर्त नये लाइसेंस पर ही लागू होगी। पहले से चल रही शराब दुकानों को इस प्रावधान से अलग रखा गया है। दूरी को लेकर पहले बंद हो चुकी शराब दुकानों को भी कुछ शर्तों के साथ दोबारा खोलने की अनुमति देने का प्रावधान किया गया है।
बंगाल की नयी सरकार ने शराब दुकानों के नियम में बदलाव किया












Leave a Reply