बंगाल में भी उत्तराखंड और गुजरात की तरह यूसीसी छह माह में लागू करेंगे : शुभेंदु

छह महीने में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाएंगे

कोलकाता : पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने रविवार को कहा कि उनकी सरकार छह महीने में प्रदेश में उत्तराखंड और गुजरात की तरह समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करेगी। सरकार छह महीने के भीतर लव जिहाद और लैंड जिहाद के खिलाफ कड़े कानून लाएगी। विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंघल की जन्म शताब्दी के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि राज्य में भाजपा सरकार संविधान के अनुसार काम करेगी, लेकिन भारतीय संस्कृति, परंपरा और पूजा स्थलों पर हमलों को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि यह सरकार किसी भी राष्ट्र-विरोधी गतिविधि की अनुमति नहीं देगी।

समान नागरिक संहिता की जांच
पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के मसौदे की जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया है। सरकारी अधिसूचना के अनुसार, पश्चिम बंगाल यूसीसी विधेयक का उद्देश्य विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने से जुड़े मामलों पर सभी समुदायों के लिए नागरिक कानूनों को एक समान बनाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार छह महीने के भीतर ‘लव जिहाद’ और ‘लैंड जिहाद’ के खिलाफ कड़े कानून लाएगी।

धार्मिक पर्यटन सर्किट परियोजना
प्रस्तावित धार्मिक पर्यटन सर्किट के बारे में अधिकारी ने कहा कि यह परियोजना दो साल में पूरी हो जाएगी और इसके लिए 1,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हमें आपके सुझावों और सहयोग की आवश्यकता है। पिछली टीएमसी सरकार पर निशाना साधते हुए अधिकारी ने कहा कि उसके पतन के कई कारण थे, लेकिन हिंदू भावनाओं, संगठनों, देवी-देवताओं और परंपराओं को बार-बार ठेस पहुंचाना सबसे मुख्य कारण थे।

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